नोएडा में ग्रैप नियमों का उल्लंघन : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कड़ी कार्रवाई, जानिए किन-किन जगहों पर लगाया जुर्माना

नोएडा | 4 घंटा पहले | Sachin Ahlawat

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो



Noida News : प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को वायु प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर नियमों की अनदेखी करने पर कुल 1.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के उल्लंघन पर लगाया गया। निर्माण कार्यों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों की अनदेखी की गई, जिससे प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई। बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकेत दिया है, ताकि पर्यावरण की रक्षा की जा सके।

खुले आम हो रही ग्रैप नियमों की अनदेखी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए नोएडा के सेक्टर-83 में निर्माण कार्य के दौरान ग्रैप नियमों की अनदेखी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस क्षेत्र में निर्माण सामग्री का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया। जिसके कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई। इसी तरह सेक्टर-104 स्थित हाजीपुर में नाले के निर्माण के दौरान लापरवाही बरती गई। निर्माण कार्यों में गंदगी और धूल उड़ी, जिससे आसपास के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस लापरवाही के लिए भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

गतिविधियों पर रखी जाएगी निगरानी 
इसके अलावा बोर्ड द्वारा नोएडा के सेक्टर-44 में भूमिगत पाइपलाइन के निर्माण के दौरान भी प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन किया गया। ग्रैप के तहत निर्धारित कड़े नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त सेक्टर-26 में भी प्रदूषण नियंत्रण की अवहेलना पाई गई। जिसके लिए 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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