ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में हुईं नियुक्तियों पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा

Tricity Today | Supreme Court & Greater Noida Authority



ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में करीब डेढ़ दशक पहले की गईं नियुक्तियों पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 27 कर्मचारियों से जुड़े इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। प्रदेश सरकार और प्राधिकरण ने इनकी नियुक्तियों को चुनौती दी है। पूर्व में शासन ने इन कर्मचारियों को राहत देने से इंकार कर दिया था। जिसके खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटया था। अब प्राधिकरण और सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं।

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में करीब डेढ़ दशक पूर्व 27 कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गई थी। लम्बे समय तक भी जब इन कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया गया तो नियोजन विभाग में लिपिक के पद पर तैनात कर्मचारी अशोक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को स्थाई करने का आदेश दिया। लेकिन इस पर भी कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया गया तो पुन: याचिका दायर की गई।

जिस पर हाईकोर्ट ने प्राधिकरण के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया। इस पर प्रदेश सरकार और विकास प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। प्राधिकरण की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

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