Important News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए इन बातों का ख्याल जरूर रखना होगा

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो



लॉकडाउन में सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री की अनुमति दे दी है। प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब रजिस्ट्री की डीड में संपत्ति के क्रेता, विक्रेता और गवाहों को रजिस्ट्री की डीड में अपने मोबाइल नंबर दर्ज करवाने होंगे। यह भी बताना पड़ेगा कि आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप डाउनलोड कर रखे हैं। यह जानकारी देनी होगी। इसके बाद ही संपत्ति की रजिस्ट्री होगी। अगर आपके मोबाइल  में ऐप नहीं हैं तो रजिस्ट्री होना नामुमकिन है। शनिवार को इस नियम का पालन करने वालों की ही रजिस्ट्री की गई हैं।

ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी मामलों के जानकार अधिवक्ता मुकेश शर्मा ने बताया कि नए शासनादेश के अनुसार संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए तहरीर में बदलाव किया गया है। जैसे कि अब तहरीर में क्रेता, विक्रेता और गवाह के फोन नंबरों के साथ यह भी लिखना होगा कि उनके फोन पर आरोग्य सेतु और आयुष कवच एप डाउनलोड और एक्टिवेट भी हैं।

सरकार ने यह नई व्यवस्था कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए की है। इस नई व्यवस्था में कोई धांधली ना हो उसके लिए तहसील स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। इसके तहत क्रेता, विक्रेता और गवाह जब रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचेंगे तो उन्हें मोबाइल पर यह ऐप दिखाने होंगे, उसके बाद ही काम आगे बढ़ेगा।

सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ख़ास ध्यान
एआईजी स्टांप एसके त्रिपाठी ने बताया कि आरोग्य सेतु और आयुष कवच ऐप की जानकारी देना अब अनिवार्य है। इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही सेट किया जा चुका है। यदि आरोग्य सेतु और आयुष कवच ऐप की जानकारी वाली लाइन रजिस्ट्री की तहरीर में नहीं होगी तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

रजिस्ट्री कराने और करने के लिए अब पहले क्रेता या विक्रेता को ऑनलाइन रजिस्ट्री पोर्टल पर अपाइंटमेंट लेना होगा, ताकि एक समय में एक ही रजिस्ट्री से संबंधित व्यक्ति को मौका मिले और कार्यालय में भीड़ न लगे। साथ ही बॉयोमीट्रिक मशीन पर हर किसी को भी सैनिटाइज कराने के बाद ही अंगूठा लगवाया जाएगा। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले की संपत्ति रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। आरोग्य सेतु और आयुष कवच ऐप होने पर ही रजिस्ट्री करवा सकते हैं।

अन्य खबरें