Noida News : दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया है। जिसके बाद दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी यह नियम सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गया। इसके तहत बीएस-3 और बीएस-4 डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गइ है। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर भी पहले से ही GRAP-3 के तहत रोक लगी हुई है। कंपनियों में डीजल वाहनों का प्रयोग भी प्रतिबंधित किया जाएगा और केवल सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति दी जाएगी। पुलिस और अन्य अधिकारियों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 300 के पार
दिल्ली का एक्यूआई 450 के पार पहुंच गया है, जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 300 के पार है। इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने GRAP-4 के तहत कड़े कदम उठाए हैं। इसमें डीजल ट्रकों और बीएस-3 व बीएस-4 डीजल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर में भी इन प्रतिबंधों को लागू किया गया है और ऐसे वाहनों को सीमा पर रोक दिया जाएगा। वहीं निर्माणाधीन साइटों पर वाहनों के आवागमन को भी बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में स्कूलों को बंद करने पर प्रशासन फैसला करेगा। स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर लिया जाएगा स्कूलों को बंद करने का निर्णय
ग्रेप-4 के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी करने की सलाह दी गई है। हालांकि यहां अभी ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को एक्यूआई 400 से नीचे होने के कारण फिलहाल स्कूलों को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है। स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और फिर कोई फैसला लिया जाएगा। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश फिलहाल लागू नहीं होंगे, लेकिन इस पर प्रदेश सरकार जल्द निर्णय लेगी। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से और भी कड़े कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।