Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर में अब ईट भट्टों का संचालन नहीं होगा। यह फैसला बढ़ते प्रदूषण के कारण दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने यह आदेश जारी किया है। अगर आदेश जारी होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति ईट भट्टे का संचालन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश जारी
राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं जिला अधिकारी सुहास अलवाई के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गौतमबुद्ध नगर ने ईट भट्टा मालिकों से आह्वान करते हुए कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ग्रेप लागू किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश परिहार नियमावली 2021 के अंतर्गत बिना अनुमति ईट पथाई कार्य नहीं किया जाएगा।
आदेशों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
उन्होंने बताया कि जिले के सभी ईट भट्टे स्वामियों को उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन करना होगा। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश डीएम सुहास अलवाई ने जारी किया है।
जिले में बढ़ा प्रदूषण का स्तर
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। जिसको रोकने के लिए एनजीटी ने नया नियम लागू किया है। जनपद में इस समय ग्रेप लागू है। अब जनपद में ईट भट्टों पर संचालन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।