नोएडा में फार्म हाउस वाले सावधान! आ रहे हैं नए नियम, पालन नहीं किया तो होगा एक्शन, जानिए क्या करना होगा...

नोएडा | 3 महीना पहले | Ashutosh Rai

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Noida News : दिल्ली-एनसीआर में बिंदास जिंदगी का सपना देखने वालों के लिए नोएडा के फॉर्महाउस पसंदीदा जगह हैं। नोएडा में आपका फॉर्महाउस है या खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। किसी भी डील से पहले पहले ये नियम जरूर जान लें। अगर कोई  नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए प्रस्ताव जल्द ही नोएडा प्राधिकरण अपनी बोर्ड बैठक में मंजूर करने वाला है। ट्राई सिटी टुडे ने पिछले दिनों डूब क्षेत्र के अवैध फॉर्म हाउस निर्माण पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। नए नियमों में इससे जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं।   

बोर्ड मीटिंग में मिलेगी मंजूरी
नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में फॉर्म हाउस अधिकतम दोमंजिला ही हो सकेंगे। आवंटित प्लॉट पर नौ मीटर से ऊंचा निर्माण नहीं किया जा सकेगा। नोएडा प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो की नई नियमावली के सुझाव को बोर्ड बैठक में पेश करेगा। मुहर लगने के बाद प्राधिकरण नियमावली के आधार पर नक्शा पास कराकर निर्माण की अनुमति देगा।

यमुना प्राधिकरण दे चुका चेतावनी
यमुना डूब क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में फार्म हाउस लोगों ने बिना अनुमति लिए अवैध तरीके से बनाए हुए हैं। प्राधिकरण कई बार फॉर्म हाउस का निर्माण करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है। उसके बाद भी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस बनने का काम जारी है। बता दें कि ट्राई सिटी की मुहिम के बाद प्राधिकरण कई बार बुल्डोजर चलाकर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है, लेकिन ये अवैध निर्माण कुछ दिन बाद फिर से शुरू कर दिए जाते हैं। नई नियमावली में साफ कहा गया है कि फॉर्म हाउस केवल तय प्लॉट पर बनाए जा सकेंगे। इसके निर्माण के लिए एक हेक्टेयर से कम जमीन नहीं मिल पाएगी।

जानिए क्या होंगे नए नियम
  1. नोएडा क्षेत्र में हर किसी को फार्म हाउस बनाने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि नौ मीटर से ज्यादा की ऊंचाई का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकेंगे।
  2. पूरे फार्म हाउस में 65 प्रतिशत एरिया में पेड़ लगाने होंगे। इसके साथ ही 20 प्रतिशत ग्रीन एरिया रखनी पड़ेगी।
  3. फार्म हाउस को वाणिज्यिक गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
  4. फार्म हाउस तक जाने के लिए रास्ता 15 मीटर चौड़ा होना जरूरी होगा।
  5. सभी प्रकार की गतिविधि के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।

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