बड़ी खबर : सुपरटेक बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट में घेरेगी नोएडा अथॉरिटी, ध्वस्तीकरण के सिर्फ 2 दिन बाकि, 3 बाद होगी रिपोर्ट पेश

नोएडा | 2 साल पहले | Shilpi Bhatnagar

Tricity Today | सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया



Noida News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 30 नवंबर 2021 तक सुपरटेक बिल्डर को अपने दोनों ट्विन्स टावर ध्वस्त करने थे। उसके बावजूद भी सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया। अब इस मामले में नोएडा अथॉरिटी और सोसाइटी की आरडब्लूए बिल्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में घेरेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नोएडा ऑथोरिटी 1 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट पेश करेगी।

30 नवंबर तक ध्वस्तीकरण का आदेश
दरअसल, मामला यह है कि नोएडा के सेक्टर-93A में स्थित सुपरटेक ट्विन्स टावर गलत तरीके से बनाए गए है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को आदेश सुनाते हुए सुपरटेक बिल्डर को अपने दोनों ट्विन्स टावर को 30 नवंबर तक ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिया था। उसके बावजूद भी बिल्डर ने टावर को तोड़ना दूर की बात बल्कि अभी तक ध्वस्त करने वाली कंपनी का भी चयन नहीं किया है।

90 दिन में कंपनी का चयन नहीं 
नोएडा प्राधिकरण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन का समय देते हुए ट्विन टावर ध्वस्त कर इसकी रिपोर्ट 30 नवंबर तक पेश करने का आदेश दिया था। ध्वस्तीकरण पर आने वाला खर्च भी सुपरटेक को ही वहन करना था। पहले ही दिन सुपरटेक को इसकी जानकारी दे दी गई थी। कई बार वर्चुअल बैठक की गई, पत्राचार भी किया गया। मगर सुपरटेक ध्वस्तीकरण के लिए न तो किसी एजेंसी को तय पाया और न ही कोई कार्ययोजना प्राधिकरण को सौंप सका है। 

प्राधिकरण कोर्ट में पेश करेगा रिपोर्ट
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी का कहना है कि बिल्डर ने टावर तोड़ने के लिए प्राधिकरण ने कार्ययोजना नहीं दी है। इस मामले में बिल्डर ने हर स्तर पर लापरवाही बरती है। यह जानकारी उच्चतम न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट में नोएडा प्राधिकरण देगा। उच्चतम न्यायालय में पूरा पक्ष रखते हुए प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट देगा।

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