Noida Traffic Police : खटारा चला रहे हैं तो सावधान, इस वजह से कट जाएगा चालान

नोएडा | 2 साल पहले | Sneha Mishra

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Gautambuddh Nagar : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद अब एनसीआर में भी उम्र पूरी कर चुके पेट्रोल और डीजल वाहनों के खिलाफ बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के लिए गौतमबुद्धनगर नगर यातायात पुलिस सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। गौतमबुद्धनगर पुलिस के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का तीसरा चरण जारी किया गया है। वायु प्रदूषण के कारकों में यातायात जाम और आयु से अधिक इस्तेमाल हो रहे वाहनों से निकलने वाला धुआं भी शामिल है। जिले में प्रदूषण स्तर कम करने को शासन स्तर से नोएडा यातायात पुलिस को अहम जिम्मेदारी मिली है।

नवंबर से शुरू किया जाएगा अभियान
डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि यातायात पुलिस अब उन वाहनों को चिह्नित कर रही है, जिनका पंजीकरण खत्म हो गया है या फिर वह वाहन जो शहर की हवा में जहर घोल रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ 1 नवंबर से अभियान शुरू होने जा रहा है। गणेश प्रसाद साहा ने कहा कि नोएडा सेक्टर-1, 62, 116, 125 और ग्रेटर नोएडा के जिन इलाकों में प्रदूषण ज्यादा रहता है, वहां यह अभियान चलाया जाएगा। जिले के तीनों जोन में प्रदूषण के लिहाज से हाट स्पाट चिह्नित इलाकों में विशेष अभियान चलेगा। जो वाहन वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, खासकर डग्गामार बस, टेंपो, मालवाहक, ट्रक पर कार्रवाई की जाएगी। 

जागरूकता अभियान भी चलाई जाएगी
गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस आगामी 1 नवंबर से लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता माह अभियान शुरू करेगी। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र लेने सहित वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में जागरूक किया जाएगा। वाहन की प्रदूषण जांच अनिवार्य होगी। अगर किसी चालक के पास प्रदूषण प्रमाणपत्र है और इंजन की खराबी पर धुआं निकल रहा है, तो भी कार्रवाई की जाएगी। बीएस-2 के निजी और बीएस-2 या बीएस-3 के कमर्शियल वाहनों की प्रदूषण जांच जरूरी है। 

हॉटस्पॉट बनाई जाएगी यह जगह
10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं। मोटर वाहन (संशोधन) कानून के तहत प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार और दूसरी बार में 10 हजार रुपये का चालान होता है। गौतमबुद्ध नगर यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान के तहत फिल्म सिटी, डीएनडी लूप, एलिवेटेड रोड प्रवेश और निकास, बरौला, भंगेल, मामूरा, सेक्टर-18 और सेक्टर-32 सिटी सेंटर को हॉटस्पॉट बनाया जाएगा।

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