Noida News : गौतमबुद्ध नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिले के होटल, पब, बार और रेस्टोरेंट में डांस (म्यूजिकल नाइट्स) नहीं होगा। इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी। अगर अनुमति मिलती है तो डांस कर सकते हैं। अगर बिना परमिशन लोग डांस करते पाए गए तो एक्शन होना तय है।
जानिए कितनी मिलेगी सजा
मनोरंजन कर अधिकारी जेपी चंद ने बताया कि बिना अनुमति के संगीत कार्यक्रम आयोजित करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। समुचित सावधानी के लिए सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, पुलिस विभाग से अनापत्ति लेना जरूरी है। ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति को छह माह तक की कैद या 20 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। 500 रुपये का जुर्माना भी लगेगा लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
शालीनता और नैतिकता का भी रखें ध्यान
जिला मनोरंजन कर अधिकारी की ओर से निर्देश दिए गए कि किसी भी आयोजन में ऐसा प्रदर्शन जो शालीनता और नैतिकता के खिलाफ हो और बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हो, दंडनीय है।