Lucknow/Noida News : उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्राधिकरण ने निर्देश जारी किए हैं कि अब संपत्तियों का क्रय-विक्रय केवल रेरा पंजीकृत एजेंट्स के माध्यम से ही किया जा सकता है। यह कदम रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
बुकिंग, या विज्ञापन करना दंडनीय अपराध
रेरा द्वारा जारी प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि अपंजीकृत एजेंट्स द्वारा किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का विक्रय, बुकिंग, या विज्ञापन करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। प्राधिकरण ने घर खरीददारों, प्रोमोटर्स और अन्य हितधारकों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रॉपर्टी डील से पहले एजेंट की पंजीयन संख्या का सत्यापन रेरा पोर्टल से अवश्य कर लें।
सभी को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा की रियल एस्टेट सेक्टर में एजेंट्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने एजेंट्स के कार्यों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने बताया कि यह नई व्यवस्था न केवल नए पंजीकरण पर लागू होगी, बल्कि पहले से पंजीकृत एजेंट्स को भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा।
'क्या करें, क्या ना करें'
प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई पंजीकृत एजेंट गलत या भ्रामक जानकारी के आधार पर विक्रय करता है, तो उपभोक्ता उसके खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यूपी रेरा ने 22 फरवरी 2024 को 'क्या करें, क्या ना करें' शीर्षक से दिशानिर्देश भी जारी किए थे, जिसमें रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं।