Uttar Pradesh : कोरोना लहर पर ब्रेक के बाद सरकार ने दी छूट, शादी में शामिल हो सकेंगे 100 लोग

Google Image | किसी भी तरह के कार्यक्रम 100 लोग भाग ले सकेंगे



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसी के चलते रविवार को अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी गाइडलाइन को लेकर नए आदेश जारी किए है। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने किसी भी तरह के कार्यक्रम में 50 लोगों के भाग लेने की अनुमति दी थी। लेकिन सरकार ने सुधरते हालात को देखते इस प्रतिबंध को हटा दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब किसी भी तरह के कार्यक्रम 100 लोग भाग ले सकेंगे।

सुबह 6 से रात 11 बजे तक खुलेगा बाजार
आदेश के मुताबिक शादी समारोह व अन्य आयोजन में  एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों की अनुमानिता के स्थान पर 100 लोगों की अनुमानिता कर दी गई है। बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में ज्यादा से ज्यादा 100 लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार आ सकेंगे। लेकिन साथ ही आयोजन स्थल पर आमंत्रित सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी का पालन अवश्य कराया जाए। इसके साथ ही सोमवार से रविवार तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं।

वैक्सीनेशन में यूपी नंबर वन
कोविड से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यूपी जल्द ही 09 करोड़ से अधिक कोविड डोज देने वाले देश के प्रथम राज्य बन गया है। कल 4 लाख 36 हजार 63 लोगों ने टीकाकरण प्राप्त किया। इस तरह प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीनेशन 9,06,24,205 हो गया है। यह किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है।बता दें कि गुरुवार तक प्रदेश की लगभग 50% पात्र जनसंख्या को कम से कम एक डोज़ दे दी गई है।

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