आदेश : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को दी राहत, आयोग को ओएमआर सीट की कॉपी के बारे में दिया यह अहम निर्देश

Google Image | इलाहाबाद हाईकोर्ट



इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा है। अश्विनी आर्या व अन्य 13 ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओएमआर की कॉपी उपलब्ध कराने संबंधी याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग में कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों याचीगण को तीन हफ्ते में ओएमआर सीट की प्रति उपलब्ध कराने का निदेर्श दिया है। 

अदालत ने यह भी कहा है कि यदि ओएमआर कॉपी में याचीगण के ज्यादा अंक मिलेंगे, तो अभ्यर्थी नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने अश्विनी आर्या व 13 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता  का कहना था कि याचियो ने अधिक सवालो के सही उत्तर दिए हैं, पर उन्हें कम अंक दिया गया है। वेबसाइट पर अपलोड उत्तर कुंजी से मिलान करने से पता चला कि उन्हें कम अंक दिया गया है। आयोग के अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी ने कहा कि यदि याचीगण आवेदन देंगे, तो उन्हे ओएमआर सीट की कॉपी उपलब्ध करा दी जायेगी।

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