Greater Noida News : एक कहावत है, "भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं।" यह कहावत एक बार फिर गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में सही साबित हुई है। आज से करीब 12 साल पहले जिले में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था। रेप के बाद आरोपी ने बच्ची की हत्या कर दी थी। इस मामले में अब 12 साल बाद जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा आरोपी के ऊपर 30,000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश प्रियंका सिंह ने की और पीड़िता की तरफ से पैरवी सरकारी वकील शिल्पी भदोरिया ने की है।
कब दिया था वारदात को अंजाम
शिल्पी भदोरिया ने बताया कि यह घटना 24 अक्टूबर 2012 की है, जब नोएडा में एक बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया था। बच्ची मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाली थी, लेकिन वह अपने माता-पिता के साथ नोएडा में रह रही थी। बीते 24 अक्टूबर 2012 को बच्ची के माता-पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान आरोपी अमित कुमार मासूम बच्ची के घर पहुंचा और उसको घूमने के बहाने बाहर लेकर चला गया। आरोपी अमित कुमार का पीड़ित और मासूम बच्ची के घर पर पहले से आना जाना था।
जंगल में ले जाकर हैवानियत के बाद हत्या
शिल्पी ने बताया कि आरोपी अपने साथ बच्ची को जंगल में ले गया और वहां पर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। नामो-निशान मिटाने के लिए बच्ची की हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को मिट्टी में दबाने का प्रयास कर रहा था। तभी कुछ लोग मौके पर आ गए और इस मामले का खुलासा हो गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने तत्काल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसको जेल भेज दिया।
14 गवाह पेश हुए
आरोपी तभी से जेल में सलाखों के पीछे है। इस मामले में अभी तक 14 गवाह पेश हुए हैं। गवाह और सबूत को ध्यान में रखते हुए जिला अदालत में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा पुलिस जांच के दौरान मासूम बच्ची के कपड़े मिले थे। जिनको फाइनेंसिंग जांच के लिए भेजा गया। उन कपड़ों पर बच्ची के खून के निशान मिले। यह घटना काफी दर्दनाक थी। उस समय यह जिले में बड़ा चर्चा का विषय बन गया था।