Faridabad News : युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप करने वाले तीन युवकों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी पर 60 हजार रुपए और दो अन्य पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी ओर, एक अन्य मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा सुनाई और उस पर 55 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।
ऑटो चालक ने दो साथियों के साथ मिलकर किया था गैंगरेप
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मुजेसर इलाके की रहने वाली 27 साल की युवती पलवल में एक स्पा सेंटर में काम करती थी। 22 दिसंबर 2021 को वह आटो से बल्लभगढ़ पहुंची और वहां से शाम करीब छह बजे वाईएमसीए चौक पहुंच गई। वहां सारन गांव में किराये पर रहने वाला राजू ऑटो चालक मिल गया। उसने महिला को ऑटो में बैठाकर जबरन अपने कमरे पर ले गया। वहां उसके दो अन्य साथी मथुरा यूपी के गांव चांदपुर खुर्द निवासी नीरज और राजस्थान के भरतपुर निवासी रिंकू भी मौजूद थे। तीनों ने जान से मारने की धमकी देकर गैंगरेप किया था। मामले की सुनवाई करते हुए ज्योति लांबा की कोर्ट ने तीनों को 20-20 साल की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया।