Greater Noida News : डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस केस में पीड़िता को करीब पांच साल बाद इंसाफ मिला है।
घर में घुसकर पीड़िता से किया था रेप
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सौरभ द्विवेदी ने की। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चवनपाल सिंह ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 जुलाई 2019 को थाना सूरजपुर में केस दर्ज हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी सोनू ने घर में घुसकर उनकी 12 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय बच्ची घर में अकेली थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई।
फोरेंसिक रिपोर्ट ने दिलाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की गई। जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपी के कपड़ों पर मिले खून के धब्बे पीड़िता के खून से मेल खाते हैं। कोर्ट ने इसे मामले में अहम सबूत माना।