ग्रेटर नोएडा में 7 वर्षीय बच्ची को 20 महीने बाद मिला इंसाफ : रेप करने वाले को उम्रकैद, जज साहब का फैसला सुनकर आरोपी को आया हार्टअटैक

Tricity Today | गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय



Greater Noida : गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय ने 7 वर्षीय दलित बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुलाई माह वर्ष 2021 में घटना को आरोपी द्वारा अंजाम दिया गया था। घटना के बाद से आरोपी जेल में बंद है। सजा सुनने के बाद आरोपी छाती पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। आरोपी ऐसा करने लगा कि उसको हार्टअटैक आया है, लेकिन पुलिस ने उसका ढोंग पकड़ लिया। उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पोक्सो द्वितीय) चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने की है। 

कैसे दिया हैवानियत को अंजाम
विशेष लोक अभियोजन जेपी भाटी ने बताया कि जुलाई माह वर्ष 2021 में लालू यादव नामक एक मिस्त्री सूरजपुर में रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर मकान बनाने का काम कर रहा था। वह जिस व्यक्ति के घर पर काम कर रहा था, उसकी सात वर्ष की बेटी को पड़ोसी की छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। घटना को अंजाम देकर वह भाग रहा था, तभी  घटना से 200 मीटर की दूरी पर लोगों की भीड़ ने लालू को धर दबोचा था। 

केस में 11 गवाह पेश हुए
मामले की रिपोर्ट सूरजपुर कोतवाली में दर्ज हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। सुनवाई के दौरान मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बदायूं के गांव मोहम्मदपुर कुरई के रहने वाले लालू यादव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह कोर्ट में पेश हुए।

एसीपी सूरजपुर पीपी सिंह ने दाखिल की थी चार्जशीट
दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। केस की जांच तत्कालीन एसीपी सूरजपुर पीपी सिंह ने की है। पुलिस ने दाखिल चार्जशीट में यह भी बताया है कि घटना के बाद मौके पर एकत्र हुई भीड़ ने लालू की पिटाई कर दी थी। उसके सिर, हाथ और पैर में कई जगह गंभीर चोट आई थी। जेल भेजने के बाद उसको अस्पताल में कई दिनों तक उपचार चला था।

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