यूपी रेरा ने दिलाई खुशियां : 14 साल पुराना सपना हुआ पूरा, आखिरकार उत्तम स्टीलस एंड एसोसिएट्स को देना पड़ा घर

Tricity Today | UP Rera Office



Greater Noida News : उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के न्यायनिर्णायक अधिकारी आरपी सिंह ने एक मामले की सुनवाई करते हुए नियम-24 के प्रावधानों के तहत एक आवंटी को उसकी इकाई का कब्जा दिलवाया। यह मामला मेसर्स उत्तम स्टीलस एंड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम) के खिलाफ था, जिसमें आवंटी मेराज अंसारी ने वर्ष 2010 में एक इकाई बुक की थी, लेकिन उसे कब्जा नहीं मिला था।

वर्ष 2019 में की थी शिकायत
आवंटी ने वर्ष 2019 में प्रोमोटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई करते हुए पीठ ने आवंटी को कब्जा देने का आदेश दिया था, लेकिन प्रोमोटर ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद आवंटी ने रेरा से कब्जा दिलाने की मांग की। न्यायनिर्णायक अधिकारी ने प्रोमोटर के प्रतिनिधि को पीठ में बुलाया और आदेश का उल्लंघन करने पर उसे फटकार लगाई। इसके बाद प्रोमोटर के प्रतिनिधि ने न्यायनिर्णायक अधिकारी के सामने ही आवंटी को उसकी इकाई की चाबी सौंप दी। प्रतिनिधि ने जल्द ही देनदारी संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र और कब्जा प्रमाण पत्र की प्रति पीठ में जमा करने का भी आश्वासन दिया।

नियम-24 के तहत हुआ एक्शन
अपनी इकाई की चाबी मिलने पर आवंटी संतुष्ट हुआ और रेरा के प्रयासों की सराहना की। न्यायनिर्णायक अधिकारी ने बताया कि प्रोमोटर ने टावर तो तैयार कर लिया था लेकिन कब्जा नहीं दिया जा रहा था, जो रेरा अधिनियम का उल्लंघन है। नियम-24 के तहत ऐसे मामलों में पीठ का आदेश डिक्री की तरह लागू किया जाता है। न्यायनिर्णायक अधिकारी इकाई को अटैच करके आवंटी को कब्जा दिला सकते हैं और उसके पक्ष में रजिस्ट्री भी करा सकते हैं।

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