उत्तर प्रदेश में नया कानून : हापुड़ में पहली एफआईआर भाभी ने करवाई दर्ज, कहा- देवर मेरे साथ...

हापुड़ | 3 दिन पहले | Shahrukh Khan

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Hapur News : सोमवार को देशभर में नया कानून लागू हो गया है। इनके लागू होने के बाद इंडियन पीनल कोड यानि (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी (CRPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होंगे। वहीं जिला में नया कानून लागू होने के बाद थाना कपूरपुर में मारपीट धमकी देने की पहली एफआईआर दर्ज हुई है।

क्या है पूरा मामला 
दरअसल, थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सपनावत की रहने वाली महिला नीरज देवी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि शनिवार को सुबह करीब 8 बजे मेरे देवर प्रेम कुमार बिना वजह मुझे गन्दी-गन्दी गालियां देने लगा। पीड़ित ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का कहना है कि आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पीड़ित घायल अवस्था में थाने पहुंची और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

पुलिस का बयान 
कपूरपुर थाना प्रभारी अवनीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 115(2), 352 और 351 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

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