BIG BREAKING: रेजिडेंशियल सेक्टर में कमर्शियल एक्टिविटी चलाने वालों पर गिरेगी गाज, प्राधिकरण बोर्ड ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

नोएडा | 3 साल पहले | Mayank Tawer

Tricity Today |



नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Authority) की बोर्ड बैठक गुरुवार को सेक्टर-6 में स्थित मुख्यालय में आयोजित की गई है। इस बार बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए हैं। अब आवासीय सेक्टरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। ऐसे लोगों पर सेक्टर में भूखंड रेट का एक प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। अभी ऐसे मामलों में प्राधिकरण आवंटी को नोटिस भेजता है। जवाब आने और एक्टिविटी बंद करने का हलफनामा देने पर मामला भी बंद कर दिया जाता है। अब विकास प्राधिकरण न केवल जुर्माना वसूल करेगा बल्कि भूखंड का आवंटन भी निरस्त कर दिया जाएगा।

शहर के आवासीय सेक्टरों में बड़े पैमाने पर गैर आवासीय गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इनमें वाणिज्यिक और व्यवसायिक गतिविधियां भी शामिल हैं। विकास प्राधिकरण की ओर से ऐसे भूखंड आवंटियों को लगातार नोटिस दिए जाते हैं। अभी किसी आवंटी को नोटिस देने के बाद उसकी ओर से एक जवाब दाखिल किया जाता है। आवंटी एक हलफनामा भी दाखिल करता है। जिसमें वह शपथ लेता है कि भविष्य में गैर आवासीय गतिविधियां संचालित नहीं करेगा। अब विकास प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को बदल दिया है। 

प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को बोर्ड बैठक के सामने एक प्रस्ताव रखा गया। जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई आवंटी आवासीय भूखंड पर गैर आवासीय गतिविधियां संचालित करता है तो उसे नोटिस भेजा जाएगा। इस नोटिस का जवाब आवंटी देगा। जब प्राधिकरण उसके खिलाफ कार्रवाई का समापन करेगा तो उसे सेक्टर में प्रचलित प्रॉपर्टी रेट का 1% प्रति वर्ग मीटर की दर से जुर्माना जमा करना पड़ेगा। इस जुर्माने के बाद कार्रवाई खत्म कर दी जाएगी। लेकिन बोर्ड ने इस प्रस्ताव में एक संशोधन किया है। बोर्ड ने आदेश दिया है कि अगर दूसरी बार आवंटी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि यह नियम आवासीय सेक्टरों के अलावा ग्रुप हाउसिंग भूखंडों, फ्लैट और प्राधिकरण की सभी आवासीय सम्पत्तियों पर लागू होगा। प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने कहा, "शहर की में आवासीय भूखंड और संपत्तियों में गैर आवासीय गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब प्राधिकरण के बोर्ड ने ऐसे आवंटी ऊपर जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान पारित कर दिया है। अगर दूसरी बार भी आवंटी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।" मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने शहर के लोगों से अपील की है कि वह आवासीय क्षेत्रों में गैर आवासीय गतिविधियों का संचालन नहीं करें।

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