नोएडा में घर खरीदारों के लिए खुशखबरी : फ्लैट की कीमत के 10% भुगतान पर ही होगा रजिस्ट्री का एग्रीमेंट, पढ़िए पूरी खबर

नोएडा | 2 घंटा पहले | Nitin Parashar

Tricity Today | Board Meeting



Noida News : नोएडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में फ्लैट खरीदारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने फ्लैट बायर्स के हितों की रक्षा के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। यह नई व्यवस्था ग्रुप हाउसिंग के नए आवंटनों पर लागू होगी। प्राधिकरण कार्यालय पर हुई बैठक में सीओ डॉ लोकेश एम के अलावा बड़े अफसर मौजूद रहे।

क्या है नए नियम
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में रेरा अधिनियम 2016 के सेक्शन 13 के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नए नियम के अनुसार, जब फ्लैट खरीदार बिल्डर को फ्लैट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत भुगतान करेगा, तब बिल्डर को संपत्ति के मूल्य के अनुसार स्टांप ड्यूटी का भुगतान करते हुए एग्रीमेंट-टू-सेल या बिल्डर बायर एग्रीमेंट को उप निबंधक कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा।

त्रिपक्षीय उप पट्टा प्रलेख किया जाएगा तैयार 
सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के बाद बिल्डर को फ्लैट खरीदारों की सूची के साथ पंजीकृत एग्रीमेंट की प्रति जमा करनी होगी। इसके बाद प्राधिकरण बिल्डर और फ्लैट खरीदार के बीच एक त्रिपक्षीय उप पट्टा प्रलेख तैयार किया जाएगा, जिसे स्टांप शुल्क के साथ उप निबंधक कार्यालय में पंजीकृत कराना होगा।

फ्लैट खरीदारों को मिलेगी राहत 
उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था से फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा होगी और साथ ही सरकार को स्टांप ड्यूटी के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्रिपक्षीय उप पट्टा प्रलेख के पंजीकरण के बाद ही बिल्डर फ्लैट या दुकान का कब्जा खरीदार को सौंप सकेगा।

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