रियल एस्टेट खरीददारों को राहत : यूपी रेरा ने उठाया अहम कदम, शिकायत में दर्ज होगा सह आवंटी का नाम

नोएडा | 4 महीना पहले | Nitin Parashar

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Noida News : उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेरा ने अपने डिजिटल पोर्टल पर एक नया प्रावधान शुरू किया है, जिसके तहत संयुक्त रूप से आवंटित किसी फ्लैट या दुकान के सह-आवंटी को शिकायत में सह-शिकायतकर्ता के रूप में शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने दी जानकारी 
पहले कई मामलों में देखा गया है कि मुख्य आवंटी ने शिकायत दायर करते समय अपने सह-आवंटी को शामिल नहीं किया, जिससे उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाया। जबकि संयुक्त आवंटियों में अक्सर पति-पत्नी, पिता-पुत्र या भाई-बहन शामिल होते हैं और उनके हित विरोधाभाषी हो सकते हैं। इस समस्या को देखते हुए रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि सभी नई शिकायतों में अब यूनिट के सह-आवंटी को अनिवार्य रूप से सह-शिकायतकर्ता बनाना होगा। पुरानी शिकायतों के लिए भी यही प्रावधान किया गया है, जहां शिकायतकर्ता को आवेदन देना होगा और साथ में निर्माता-खरीददार करार की प्रति देनी होगी।

विवादों को कम करने में मिलेगी मदद
भूसरेड्डी ने कहा, "रेरा का उद्देश्य सभी आवंटियों के हितों की रक्षा करना है। हम चाहते हैं कि किसी भी आवंटी को इंसाफ से वंचित न रहना पड़े और उनकी बात सुनी जाए। इसीलिए सह-आवंटी को भी शिकायत प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय विचाराधीन शिकायतों, आदेशों के निष्पादन और संशोधन पर भी लागू होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रेरा की कार्रवाई में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगा। साथ ही, संयुक्त आवंटियों के बीच होने वाले विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी। अब रियल एस्टेट खरीदारों के हितों की और अधिक प्रभावी रक्षा की उम्मीद है।

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