गाजियाबाद में नए कानून के तहत दर्ज हुआ पहला मुकदमा : एक जुलाई से अपराध की धाराओं में किए बदलाव लागू किए गए

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Ghaziabad News : 1 जुलाई यानी की आज से देशभर में नए कानून लागू हो चुके हैं। सरकार ने इसको लेकर 24 फरवरी 2024 को ही अधिसूचना जारी कर दी थी। अब 1 जुलाई से इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साझ्य अधिनियम लागू होगा। इसी के साथ नए आपराधिक कानून रविवार आधी रात से प्रभावी होने के बाद पहला मुकदमा विजयनगर थाने में दर्ज किया गया है। रात करीब तीन बजे दर्ज हुए इस मुकदमे को पुलिस ने एफआइआर के नए प्रारूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 (बीएनएसएस-2023) की धारा 173 के तहत दर्ज किया है।

पुराने कानून की धाराएं 
कल तक मुकदमे सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज किए जाते थे। मारपीट के इस मामले में पुलिस ने आइपीसी के तहत ही मारपीट की धाराएं लगाई हैं। विजय नगर के मवई निवासी रितिक पांडेय ने अपनी ई रिक्शा से बैटरी चोरी की जानकारी करने कल जब पार्किंग में गए, तब वहां पार्किंग संचालक ने उनके साथ मारपीट की।पुलिस का कहना है कि घटना के समय पुराना कानून लागू था इसलिए धाराएं पुराने कानून के तहत लगी हैं। लेकिन केस दर्ज करते समय नया कानून प्रभावी हो गया। इसलिए एफआइआर नए प्रारूप के तहत दर्ज की गई है।

ये हैं नई धाराएं
नए कानून के लागू होने के बाद अब उन धाराओं में बदलाव आया है जो अपराध की पहचान बन चुकी थीं। अब हत्या के लिए IPC की पूर्व में धारा 302 की जगह धारा 103 लागू होगी। ठगी के मामले में, पहले धारा 420 की बजाय अब धारा 316 लागू होगी। हत्या के प्रयास के लिए पहले धारा 307 अब धारा 109 होगी। दुष्कर्म के मामले में, धारा 376 की बजाय अब धारा 63 लागू होगी। पहले रेप की धारा 375 और 376 थी, लेकिन नए कानून के अनुसार अब रेप के मामलों में धारा 63 और 69 लागू होगी। गैंगरेप के मामलों के लिए भी सख्त कानून बनाए गए हैं। बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए भी नए कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं। मर्डर की पूर्व में धारा 302 थी, लेकिन अब इसे धारा 101 के तहत जाना जाएगा।

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