ग्रेटर नोएडा में पालतू जानवर पालने वाले कृपया ध्यान दें! कुत्ते और बिल्लियों के लिए पॉलिसी बदली, इन नए नियमों का करना होगा पालन

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Greater Noida : ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी (Greater Noida Authority) ने आम जनता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुत्तों और बिल्लियों के लिए अपनी नीति में जरूरी बदलाव किए हैं। शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब कोई भी आरडब्ल्यूए या एओए अपने स्तर पर नियम नहीं बना सकेगी, जिससे एकरूपता सुनिश्चित होगी।

इन नए नियमों का करना होगा पालन 
नई नीति के तहत, आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा जहां उनके व्यवहार में सुधार किया जाएगा। इसके लिए एक टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा। आवारा कुत्तों का नसबंदी और टीकाकरण अथॉरिटी द्वारा चयनित संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। पालतू जानवरों के मालिकों को भी नए नियमों का पालन करना होगा। उन्हें अपने कुत्तों को खुला नहीं छोड़ना होगा, सार्वजनिक स्थानों पर शौच नहीं कराना होगा, और मल को स्वयं साफ करना होगा। इसके अलावा, पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे हर साल नवीनीकृत करना होगा।

पीपीपी मॉडल के तहत बनेंगे शेल्टर होम
अथॉरिटी ने आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट बनाने का निर्देश दिया है, जहां बच्चे और बुजुर्ग कम आते हों। साथ ही, एक सेक्टर या गांव में नसबंदी और टीकाकरण का काम पूरा होने के बाद ही दूसरी जगह जाने की अनुमति होगी। बीमार और घायल कुत्तों के इलाज के लिए पीपीपी मॉडल या एनजीओ के साथ मिलकर शेल्टर होम और क्लीनिक बनाए जाएंगे, जिसके लिए अथॉरिटी जमीन उपलब्ध कराएगी। ये नए नियम मानव और पशु दोनों के अधिकारों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं, जिससे शहर में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाया जा सके।

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