बड़ी खबर : हरियाणा RERA ने 'सिग्नेचर ग्लोबल' के खिलाफ सुनाया फैसला, घर खरीदारों को मिली राहत

Google Photo | हरियाणा रेरा दफ्तर



Gurugram News : हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरियाणा RERA) ने गुरुग्राम के सेक्टर-37डी में स्थित "द मिलेनिया" परियोजना में देरी से कब्जे को लेकर सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर सख्त रुख अपनाते हुए तीन घर खरीदारों को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण के सदस्य अशोक सांगवान की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया, जिसमें बिल्डर पर देरी से कब्जे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए खरीदारों के पक्ष में निर्णय सुनाया गया।

कब्जे में देरी पर खरीदारों की शिकायतें
एडवोकेट आकाश गोधवानी ने बताया कि जिन्होंने वर्ष 2017 में इस परियोजना के तहत फ्लैट बुक किए थे। उन तीनों घर खरीदारों का कहना है कि उन्होंने पूरी भुगतान राशि बिल्डर को पहले ही अदा कर दी थी। इसके बावजूद कब्जा मिलने में काफी देरी हुई। बिल्डर द्वारा किए गए समझौतों के अनुसार उन्हें 21 फरवरी 2022 तक फ्लैटों का कब्जा सौंपना था। खरीदारों ने दावा किया कि कई बार ईमेल और कॉल के माध्यम से कब्जे के लिए अनुरोध किया गया, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 

बिल्डर पर अवैध शुल्क
आकाश गोधवानी ने आगे कहा कि प्राधिकरण के सामने की गई शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि बिल्डर ने हरियाणा की किफायती आवास नीति 2013 के नियमों का उल्लंघन करते हुए घर खरीदारों से अनधिकृत रूप से रखरखाव शुल्क वसूल किया। साथ ही उनके ऊपर विलंब जुर्माना भी लगाया, जो कि अनुचित था। खरीदारों ने बताया कि बिल्डर ने समय पर परियोजना पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में परियोजना में 19 महीने से अधिक की देरी हुई। 

RERA का निर्णय और बिल्डर को ब्याज का आदेश
प्राधिकरण ने बिल्डर खरीदार समझौते के खंड 5.1 के आधार पर मामले की समीक्षा की। जिसमें चार साल की अवधि में या पर्यावरण मंजूरी मिलने की तारीख से कब्जा देने की बात कही गई है। मामले की जांच के दौरान RERA ने यह निष्कर्ष निकाला कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी 21 अगस्त 2017 को मिली थी, जिससे कब्जे की निर्धारित तिथि 21 फरवरी 2022 बनती है। इसके बावजूद बिल्डर ने घर खरीदारों को मार्च 2023 में कब्जे का प्रस्ताव दिया। 

सिग्नेचर ग्लोबल के खिलाफ आदेश
इस देरी को देखते हुए हरियाणा RERA ने सिग्नेचर ग्लोबल को आदेश दिया कि वह नियत तिथि से देरी के हर महीने के लिए 11.10% की वार्षिक ब्याज दर पर तीनों घर खरीदारों को मुआवजा प्रदान करे। इस आदेश के तहत सिग्नेचर ग्लोबल को घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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