Gurugram : दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा 

Google Image | प्रतीकात्मक फोटो



Gurugram News : चार साल पहले एक दो साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने आरोपी निहारूल इस्लाम को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना महिला थाना मानेसर क्षेत्र में 2020 में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और आरोपी को गिरफ्तार किया और साक्ष्य तथा गवाहों को एकत्रित कर मामले को अदालत में पेश किया।

पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार
गुरुग्राम पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए साक्ष्यों और गवाहों को शामिल किया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडीजे अश्वनी कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर निवासी निहारूल इस्लाम को धारा-6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

40 हजार रुपये का लगाया जुर्माना 
इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह निर्णय न केवल पीड़ित के लिए न्याय की उम्मीद जगाता है, बल्कि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति सख्त संदेश भी भेजता है। जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। 

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