हापुड़ में आरोपी को 5 साल की सजा : नाबालिग के साथ किया था कुकर्म, 6 साल बाद पीड़ित को मिला इंसाफ

हापुड़ | 4 दिन पहले | Shahrukh Khan

Tricity Today | हापुड़ कोर्ट



Hapur News : नाबालिग से कुर्कम के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। न्यायाधीश ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

क्या था पूरा मामला 
दरअसल, एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि 23 अगस्त 2018 को थाना देहात क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़ित का आरोप था कि जिला मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के गांव ललियाना के मोहम्मद शाकिर ने उसके नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस से शिकायत करने पर बेटे को हत्या की धमकी दी है, मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर नाबालिग को मेडिकल के लिए भिजवाया था। जिसमें नाबालिग के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई थी। 

आरोपी को भेजा था जेल 
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की जांच कर विवेचक ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही है। इस मामले में सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची। न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोहम्मद शाकिर को दोषी करार दिया और सजा सुनाई और साथ ही दोषी को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

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