Budget 2024 : क्या निर्मला सीतारमण नोएडा-बेंगलुरु जैसे शहरों को प्रभावित करने वाले HRA में छूट देंगी?

नोएडा | 2 दिन पहले | Jyoti Karki

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Noida News : नया बजट (New Budget 2024) आने वाला है और लोग चाहते हैं कि सरकार टैक्स में कुछ राहत दे। सबसे ज्यादा मांग है कि किराए पर मिलने वाली छूट (HRA) को बढ़ाया जाए। दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में दूसरे शहरों से आकर लोग रह रहे हैं ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा यहां के लोगों को होगा। हाउस रेंट अलाउंस के कम हो जाने से टैक्स में भी छूट मिलेगी। शहरी विकास के कारण तेजी से विकसित हो रहे गैर-मेट्रो क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अक्सर अधिक किराए का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेट्रो शहरों की तुलना में उन्हें कम कर छूट मिलती है। अधिक लोग काम के लिए इन क्षेत्रों में जाते हैं, इसलिए विशेषज्ञ सरकार से करदाताओं पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए किराया छूट नियमों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। 

इन शहरों में मिलती है छूट 
अभी, सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में रहने वालों को HRA में 50% छूट मिलती है। बाकी शहरों में यह 40% है। लोगों का कहना है कि कई और बड़े शहर हैं जहां किराया बहुत ज्यादा है, वहां भी 50% छूट मिलनी चाहिए। जैसे कि नोएडा, गुड़गांव या नवी मुंबई में रहने वालों को भी ज्यादा किराया देना पड़ता है, लेकिन उन्हें कम छूट मिलती है। लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर फिर से सोचे।

HRA छूट पाने के लिए, आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी:
1. आपको मिला HRA
2. आपकी सैलरी का 50% (बड़े शहरों के लिए) या 40% (छोटे शहरों के लिए)
3. आपका किराया माइनस सैलरी का 10%

लोगों की उम्मीद बना HRA 
संविधान अधिनियम-1992 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और चेन्नई को मेट्रो शहरों के रूप में नामित करता है। आपको बता दे कि इनमें जो सबसे ज्यादा होगा, वही आपकी छूट होगी। अगर आप HRA का दावा कर रहे हैं, तो किराए की रसीदें और किराए का समझौता रखें। ये दस्तावेज जरूरी हैं। और याद रखें, गलत जानकारी देने पर जुर्माना हो सकता है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नए बजट में इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा और टैक्स में कुछ राहत मिलेगी।

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