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Noida Desk|Prayagraj News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन शिक्षकों को जोर का झटका दिया है, जो मनचाहे जिले में तैनाती को अपना अधिकार मानते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जनपद में कार्यरत और स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल-2023 तक कार्यरत अध्यापकों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही अंतर्जनपदीय तबादला नीति मनमानी नहीं है। यह जानते हुए खुली आंख से अध्यापकों ने निश्चित जिले में नियुक्ति प्राप्त की है। कोर्ट ने यह साफ किया कि किसी को भी मनमाफिक जिले में कार्य करने का विधिक अधिकार नहीं है।