जरूरी खबर : 31 जुलाई ITR फाइल करने की लास्ट डेट, देर से करने पर देना होगा भारी जुर्माना

नोएडा | 2 महीना पहले | Suman Yadav

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Noida News : करदाताओं और नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना हर साल जरूरी होता है। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, और अब आपके पास बस यही महीना बाकी है। अगर आप भारत में रहते हैं और किसी भी जॉब या बिजनेस के जरिए कमाई कर रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। इस साल 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है।

रिटर्न फाइल में देरी पर देना होगा फाइन
आयकर विभाग के अनुसार 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना देना होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो देरी से ITR भरने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो जुर्माना 5,000 रुपये तक हो सकता है। इसलिए, समय रहते आयकर रिटर्न फाइल कर देना आवश्यक है।

पेनाल्टी के अलावा और क्या-क्या नुकसान?
अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरते हैं, तो जुर्माना भरने के अलावा आपको कई वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको चुकाए गए टैक्स पर ब्याज (Interest on unpaid taxes) भी देना पड़ सकता है। वहीं, आप समय पर रिटर्न भरने वालों को मिलने वाले कुछ लाभों से भी वंचित रह सकते हैं।

किसे मिलती है छूट?
अगर किसी व्यक्ति की टैक्स योग्य इनकम मूल छूट सीमा से कम है और उन्हें रिफंड का दावा करने के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की आवश्यकता है, तो उन्हें देरी से दाखिल करने के लिए जुर्माना नहीं देना होगा। 

सुझाव और सलाह
1. जल्द से जल्द फाइल करें : ITR फाइल करने की प्रक्रिया को अंतिम तारीख तक टालने की बजाय जल्दी कर लेना बेहतर होता है।
2. सभी दस्तावेज तैयार रखें : इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाणपत्र आदि सभी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें।
3. ऑनलाइन फाइलिंग का उपयोग करें : ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से फाइलिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाएं।
4. विशेषज्ञ की सलाह लें : अगर आपको प्रक्रिया में कोई दिक्कत हो रही है तो टैक्स विशेषज्ञ की सलाह लें।

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