नोएडा के पत्रकार उमेश शर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी, एफआईआर रद्द की, सीबीआई जांच के आदेश

नोएडा के पत्रकार उमेश शर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी, एफआईआर रद्द की, सीबीआई जांच के आदेश

नोएडा के पत्रकार उमेश शर्मा को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी, एफआईआर रद्द की, सीबीआई जांच के आदेश

Google Image | High Court Of Uttarakhand

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नोएडा के टीवी पत्रकार उमेश शर्मा को बड़ी राहत दी है। उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया और मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। शर्मा के खिलाफ देहरादून के एक थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के आदेश देते हुए न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले के सभी दस्तावेज अदालत में जमा कराए जाएं।

यह आदेश उमेश शर्मा की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने अदालत से देहरादून में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि पत्रकार ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री रावत का नाम पैसों के लेन-देन में घसीटते हुए उनकी छवि खराब की। इस मामले में उमेश शर्मा को उत्तराखंड पुलिस ने करीब डेढ़ साल पहले नोएडा से गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि को खराब करने और साजिश रचने के आरोप लगाए थे। उमेश शर्मा नोएडा के सेक्टर-63 से संचालित होने वाले न्यूज़ चैनल के मालिक हैं।

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