गाजियाबाद अदालत का फैसला : मासूम के साथ रेप का किया था प्रयास, अब 10 साल सलाखों के पीछे काटने होंगे

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Ghaziabad News : दस वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने के प्रयास के दोषी युवक सैय्यद मोहम्मद उर्फ शैद मोहम्मद को पॉक्सो कोर्ट ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश दीपिका तिवारी ने दोषी को 25 हजार रुपये का जुमार्ना भरने के भी आदेश दिए हैं। अदालत ने जुर्माने की राशि बच्ची को देने का आदेश दिया है।

10 साल पहले लोनी में हुई थी वारदात
विशेष पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक ने बताया कि मामला लोनी थानाक्षेत्र का है। एक महिला 17 जुलाई, 2014 को घर से बाहर किसी काम के लिए गई थी। घर में महिला की 10 वर्ष की मासूम बेटी अकेली थी। पड़ोस में रहने वाले सैय्यद मोहम्मद उर्फ शैद मोहम्मद ने इस बात का फायदा उठाया और घर में घुसकर शैद ने बच्ची को दबोच लिया। शोर मचाने के प्रयास पर शैतान ने बच्ची का मुंह दबोचकर दुष्कर्म का प्रयास किया।

पड़ोसियों ने बचाई थी बच्ची की अस्मत
बच्ची के चीख सुनकर आस-पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को देखकर शैद मोहम्मद मौके से फरार हो गया। बच्ची की मां ने मामले की रिपोर्ट लोनी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सैय्यद मोहम्मद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट द्वितीय में हुई।

10 गवाहों के हुए बयान
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो कोर्ट) ने बताया कि ट्रायल के दौरान अभियोजन दस गवाह पेश किए गए। अदालत ने माना कि शैद ने मासूम के साथ क्रूर अपराध किया है। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर सैय्यद मोहम्मद को दोषी करार देने के बाद 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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