Greater Noida West : अपार्टमेंट एक्ट के नियमों का उल्लंघन, गौर सिटी के एओए को रजिस्ट्रार ने भेजा नोटिस

Google Photo | Gaur City



Greater Noida West : गौर सिटी में स्थित फर्स्ट एवेन्यू में निवासी और अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (एओए) के बीच विवाद गहरा गया है। निवासियों का आरोप है कि एओए ने जनरल एओए मीटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के नियमों की अनदेखी की।

क्या है पूरा मामला 
विवाद की जड़ तीन मार्च को हुई एक बैठक से जुड़ी है, जिसमें एओए ने को-ओनर्स को वोटिंग राइट्स देने के मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय घर-घर जाकर लोगों की सहमति मांगी। जबकि अपार्टमेंट एक्ट के नियमों के मुताबिक, ऐसे प्रस्ताव को पारित करने के लिए जनरल बॉडी मीटिंग में उपस्थित दो या तीन निवासियों के समर्थन की आवश्यकता होती है। निवासियों ने इस मामले की शिकायत डिप्टी रजिस्ट्रार से की, जिसके बाद रजिस्ट्रार ने एओए के अध्यक्ष को नोटिस भेजकर इस तरह की गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।

एओए का चुनाव
गौर सिटी के एक निवासी ने बताया कि फिलहाल एओए के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उनका आरोप है कि एओए ने तीन मार्च की बैठक में अपार्टमेंट एक्ट के बायलॉज की अवहेलना करते हुए असंवैधानिक तरीके से को-ओनर्स को वोटिंग अधिकार दे दिया। निवासियों का कहना है कि एओए को डिप्टी रजिस्ट्रार से मिले नोटिस का विस्तृत उत्तर देना चाहिए और नियमों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने अपार्टमेंट एक्ट के प्रावधानों का पालन करने की मांग की है।

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